खराब नमकीन बेचने पर कोर्ट ने दुकानदार को दिनभर खड़े रहने की सुनाई सजा

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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सरकाघाट में दो बार नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को कोर्ट में पूरे दिन खड़े रहने की सजा भुगतनी पड़ी. साथ ही अदालत ने दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दरअसल, जिला खाघ सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदार द्वारा बेचे गए नमकीन के सैंपल लिए थे. जिसका टेस्ट दो बार लैब में फेल पाया गया था. विभाग की टीम द्वारा पहली बार 11 अगस्त 2023 को सैंपल लिया गया था.

कंडाघाट लैब की रिपोर्ट में यह सैंपल फेल पाए गए. इस दौरान दुकानदार द्वारा बेचे जा रहे नमकीन में सल्फर ऑक्साइड की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई गई. जिससे नमकीन खाने योग्य नहीं था. ऐसे में विभाग की इस रिपोर्ट पर उक्त दुकानदार द्वारा आपत्ति जताते हुए दोबारा सैंपल जांच की मांग की गई थी. जिसके बाद विभाग की टीम द्वारा 3 जनवरी 2024 को दोबारा नमकीन के सैंपल राष्ट्रीय फूड लैब मैसूर भेजे गए थे. दूसरी बार भी जांच में यह सैंपल फेल पाए गए. साथ ही दुकानदार द्वारा जहां से नमकीन लाया गया था, वहां का बिल भी नहीं दिया गया. 

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जिसके बाद नियमों के तहत दुकानदार पर कार्रवाई करने की फाइल सरकार को भेजी गई. जहां से मंजूरी मिलने के बाद न्याययिक दंडाधिकारी सरकाघाट की अदालत में यह मामला पेश किया गया. यहां दुकानदार ने अपनी गलती को स्वीकारा, जिसके बाद कोर्ट ने दुकानदार को पूरे एक दिन कोर्ट परिसर में खड़े रहने और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.

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खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दुकानदार को जो सजा सुनाई गई थी उसे उसने पूरा कर दिया है. उन्होंने जिले के दुकानदारों से आग्रह किया है कि वे गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों को ही बेचें और जिस भी सामान को वह बेच रहे हैं उस कंपनी से की गई खरीद के बिल भी अपने पास रखें.

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